अब न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार विकासकर्ताओं को तमाम सहूलियतें देगी। इसी क्रम में टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट भी प्राप्त कर सकेंगे ।