जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पूर्व पत्नी को बतौर अंतरिम गुजारा भत्ता हर महीने डेढ़ लाख रुपए देने का दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है. इसके अलावा जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने उमर को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर महीने साठ हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.