अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत लेकिन रख दी ये शर्त
विधायक अब्बास अंसारी


नई दिल्ली/लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें रेगुलर बेल दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब नियमित जमानत में तब्दील कर दिया गया है. हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले संबंधित पुलिस और प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी. इसके अलावा वे मामले की सुनवाई के दौरान कानून-व्यवस्था या जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तय शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनाया. सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल और निजाम पाशा ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष ने दलील दी कि अब्बास अंसारी लंबे समय से जेल में हैं, जांच लगभग पूरी हो चुकी है और मुकदमे के निपटारे में अभी समय लग सकता है, ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए.

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