बिलकिस बानो केस : सुप्रीम कोर्ट दोषियों की रिहाई वाली याचिका पर जल्द करेगा सुनवाई
बिलकिस बानो केस


नई दिल्ली : बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आश्वस्त किया है. एक वकील के अनुरोध पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह विशेष बेंच के गठन पर विचार करेंगे और मामले की सुनवाई की जाएगी.

गौरतलब है चार जनवरी को जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन की ओर से दाखिल याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया था. याचिका में गुजरात सरकार के दोषियों की रिहाई के आदेश तत्काल रद्द करने की मांग की गई है.

17 अक्टूबर 2022 को गुजरात सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को उनकी सजा के 14 साल पूरे होने और उनके जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा किया गया. हलफनामे में कहा गया है कि दोषियों की रिहाई केंद्र सरकार की अनुमति के बाद की गई. 

सुप्रीम कोर्ट के 9 जुलाई 1992 के दिशा-निर्देश के आधार पर किया गया है न कि आजादी के अमृत महोत्सव की वजह से. 24 सितंबर 2022 को बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. जवाब में कहा गया था कि गुजरात सरकार का उनकी रिहाई का फैसला कानूनी तौर पर ठीक है.


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