नई दिल्ली : आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या मामले कोर्ट ने बड़ा सुनाया है. सियालदा कोर्ट ने शनिवार को 162 दिन बाद आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. इस मामले में अभी सजा पर फैसला होना अभी बाकी है. पिछले साल इस केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बेंगलुरु, देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था घटना के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर ना गए हों.
मामले जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो बाद में जांच को कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था. इस केस में दो महीने से भी ज्यादा वक्त तक ट्रायल कोर्ट में बहस हुई. जिसके बाद सेशन कोर्ट के जज ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया.
न्यायाधीश अनिरबन दास आज सीबीआई की पहली चार्जशीट पर फैसला सुनाने वाले हैं. पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में ऑन-ड्यूटी पीजीटी इंटर्न यानी डॉक्टर बिटिया की बेरहमी से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. अब इस केस के 162 दिन बीत चुके हैं. 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया था. सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के सामने इस केस में 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए. 66 दिनों की इन कैमरा ट्रायल चला.
सीबीआई अपने केस को साबित करने के मकसद से संजय रॉय को अपराधी साबित करने के लिए उसके जैविक सबूत जैसे डीएनए नमूने को डॉक्टर बिटिया की विसरा रिपोर्ट के सैंपल का मिलाया. इसके अलावा घटनास्थल से एकत्र किए गए बालों का एक गुच्छा भी संजय रॉय का ही पाया गया. साथ ही संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस भी घटनास्थल पर ही पाया गया.
RG Kar Rape&Murder Case : कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार
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