नई
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम
खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम का स्वार सीट से 2017 में हुए निर्वाचन को
रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले के
खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अजय रस्तोगी की अध्यक्षता
वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि 11
मार्च 2017 को चुनाव का परिणाम आ चुका था। इस संबंध में अगर कोई केस लंबित
होगा तो उसका फैसला मेरिट के आधार पर होगा। 7 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने
अब्दुल्लाह आजम की याचिका खारिज कर दी थी। अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा
चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द
कर दी थी।