नई दिल्ली : रेप केस के आरोपी और उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली गई है. मेडिकल ग्राउंड पर देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बाहर आने की इजाजत दे दी है.
हालांकि इस दौरान उन्हें बेल की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. आसाराम जमानत के दौरान अपने किसी भी अनुयायी से नहीं मिल सकते हैं. 31 मार्च तक के लिए आसाराम को जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई है.
बता दें कि आसाराम को 2 मामलों में सजा मिली थी. जोधपुर कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में अरेस्ट किया गया था. इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था. पांच साल चली लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर कोर्ट का है. आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था. कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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