प्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम का स्वार सीट से 2017 में हुए निर्वाचन को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।