मुंबई : लोन फ्रॉड मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया. आज सुबह चंदा कोचर को भायखला महिला जेल से और दीपक कोचर को आर्थर रोड जेल से कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद रिहा किया गया.
गौरतलब है कि सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2022 को वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में कोचर दंपत्ति को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मुंबई की कोर्ट ने कोचर दंपत्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोचर दंपत्ति के वकील ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कोचर दंपत्ति को रिहा करने का आदेश जारी किया था. दरअसल, सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था.
जेल से रिहा हुए चंदा कोचर और पति दीपक कोचर, लोन फ्रॉड मामले में CBI ने किया था गिरफ्तार
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दीपक कोचर और चंदा कोचर