अमेरिका के बोइस में अपने दो बच्चों और दूसरे पति की पत्नी के मौत के मामले में एक महिला को कोर्ट से मिली राहत
फाइल फोटो


अमेरिका के बोइस में अपने दो बच्चों और दूसरे पति की पत्नी के मौत के मामले में एक महिला को कोर्ट से राहत मिली है। जज ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि साजिश और हत्या के आरोप में महिला को अब मौत की सजा का नहीं मिलेगी।

महिला पर लगा था आरोप-

दरअसल, लोरी डेबेल नाम की महिला और उसके नए पति पर अक्टूबर 2019 में अपने दो बच्चों और महिला की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने उसे अपने दोनों बच्चों व नए पति की पत्नी की मौत के मामले में हत्या, साजिश और चोरी के आरोपों का दोषी नहीं ठहराया है।

महिला के लिए मौत की सजा की मांग की थी

बता दें कि अभियोजक पक्ष ने आरोपी महिला और उसके पति के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन महिला के वकीलों ने कहा कि इसे उसके मामले में टेबल से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हाल के हफ्तों में पेश किए गए सबूतों की पूरी तरह से समीक्षा करने का समय नहीं मिलेगा।


सुनवाई के दौरान क्या बोले 7वें जिला न्यायाधीश स्टीवन बॉयस
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मंगलवार सुबह की सुनवाई के दौरान 7वें जिला न्यायाधीश स्टीवन बॉयस ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वालो डेबेल ने त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार को माफ नहीं किया है, इसलिए उनकी रक्षा टीम को सबूतों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए कार्यवाही को पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, चाड डेबेल के मामले में मौत की सजा अभी भी लागू है।

साजिश का हिस्सा थीं हत्याएं-

अभियोजकों का कहना है कि युगल ने बच्चों और टैमी डेबेल को मारने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक विश्वासों का इस्तेमाल किया और यह सामाजिक सुरक्षा कोष और बीमा धन चोरी करने की साजिश का हिस्सा था। बता दें कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने नवंबर 2019 में दंपति की जांच शुरू की थी, जब परिवार के सदस्यों ने बताया कि बच्चे गायब हैं। पुलिस का कहना है कि उस दौरान दंपति ने बच्चों के ठिकाने के बारे में झूठ बोला था। उनके शव बाद में ग्रामीण इडाहो में चाड डेबेल की संपत्ति में दफन पाए गए थे।


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