उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और शौलत हनीफ दोषी करार, अशरफ समेत 7 बरी
अतीक अहमद


लखनऊ : उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को 17 साल बाद प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद, मोहम्मद अशरफ और फरहान समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है.  बता दें कि अपहरण मामले में कुल 11 आरोपी थे जिसमे 1 की मौत हो चुकी है. अब कोर्ट कुछ देर में सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी.

बता दें कि कल (सोमवार) को अतीक अहमद को साबरमती जेल से और मोहम्मद अशरफ  को बरेली से प्रयागराज जेल लाया गया है. एक अन्य आरोपी फरहान को भी प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया है. तीनों को एक ही जेल में रखा गया था.

यह है पूरा मामला
दरअसल, 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. वहीं, चार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था.  हत्याकांड राजू पाल के भाई उमेश पाल मुख्य गवाह थे. उमेश पाल राजू के रिश्तेदार हैं और भाई लगते हैं. 28 फरवरी 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के अलावा अन्य लोगों पर आरोप लगा था. उमेश ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

अतीक समेत 3 दोषी करार
बता दें कि उमेश पाल अपहरण मामले में MP-MLA कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 को दोषी करार दिया है. जिसमे अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ पर 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है. वहीं बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ अभी फैसला आना बाकी है.

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 11 आरोपी
उमेश पाल अपरहण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था. वहीं अंसार अहमद नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है. अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे. बाकी आरोपी जमानत पर थे.


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