भोपाल : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है. दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णु दत्त शर्मा की ओर से दायर मानहानि केस में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले 1 जुलाई को सुनवाई होनी है.
संसद सदस्यता पर खतरा?
दिग्विजय सिंह पर आरोप तय हैं. ऐसे में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो दिग्विजय सिंह को अधिकतम 2 साल की सजा के साथ उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है.
'जैसा गुरु वैसा चेला...'
कोर्ट द्वारा दिग्विजय पर आरोप तय होने के बाद मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ''जैसा गुरु वैसा चेला, होवे राजनीति में खेलम खेला. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. जिस तरह से गुजरात की अदालत ने फैसला दिया है, उम्मीद है कि भोपाल की अदालत भी न्यायसंगत फैसला लेगी.''
बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोप आरोप तय किये थे. आरोप तय होने पर अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी.