आसाराम बापू की बढ़ी मुश्किलें, रेप पीड़िता के पिता का वीडियो वायरल, जांच शुरू
आसाराम बापू


शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो स्वयंभू संत आसाराम बापू केस की रेप पीड़िता के पिता का बताया जा रहा है. इसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी बेटी ने आसाराम पर झूठे आरोप लगाए थे. इसके साथ ही वो माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है. इस मामले में रेप पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि साल 2013 में आसाराम बापू ने अपने जोधपुर आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया था. उस वक्त वो नाबालिग थी. उसकी उम्र महज 16 साल थी. इसी मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. लेकिन माफी मांगने वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीड़िता का परिवार परेशान हो गया. उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है, "कृपया हमें माफ कर दीजिए. मेरी बेटी ने झूठे आरोप लगाए हैं." पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा, "हमें पीड़िता के पिता से लिखित में मिला है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो नहीं हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो प्रसारित करने में शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं.''

बताते चलें कि इस केस में आसाराम बापू 11 साल की सजा काट चुकते हैं. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कई बार केस बर्खास्त करने और जमानत पाने की कोशिश की है. जोधपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 बार से ज़्यादा जमानत की अर्जियां लगाई हैं. राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी और सलमान खुर्शीद जैसे धुरंधर वकील कानून के अखाड़े में उतारे, लेकिन फिर भी बाबा के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा नहीं खुला. 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी. तब से जेल के बाहर की खुली हवा बापू को फिर कभी नसीब नहीं हुई. 

हालांकि, इस दौरान जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा कई बार खुला. कई कैदी जेल से रिहा हो गए. यहां तक कि इस जेल में सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी भी बाबा के रहते हुए अंदर आए और तीन दिन में ही बाहर आ गए, जिन्हें लेकर बापू अक्सर शिकायत करते रहते थे. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था. उनकी उम्र 83 साल हो चुकी है. उन्होंने अपनी उम्र को हथियार बनाते हुए भी अदालतों से जमानत, रिहाई और पेरोल की मांग की है. लेकिन अदालतों ने उन पर कभी कोई रहम नहीं दिखाया. आसाराम पर 14 कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चला है. भारतीय दंड संहिता की इन 14 सख्त धाराओं को 1012 पन्नों की चार्जशीट में समेट कर 140 गवाहों के सहारे जोधपुर पुलिस ने बाबा के परमानेंट जेल में रहने का अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किया था. हालांकि, बाबा के अनुयायी उन्हें आज भी निर्दोष मानते हैं. उनकी रिहाई की मांग करते हैं. 

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