इन्हें सिर्फ हमे गिरफ्तार करना था...कोर्ट को सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, ED को लेकर कही ये बात
अरविंद केजरीवाल


नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसी ने शीर्ष कोर्ट की नियमों को ताख पर रख कर गिरफ्तारी हुई है. जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि सिर्फ जांच मे सहयोग ना करने का हवाला देकर किसी को गिरफ्तार कर ले. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ईडी का एकमात्र मकसद ये था कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ बयानों को हासिल किया जाए, जैसे ही बयान मिले उन्हें 21 मार्च गिरफ्तार कर लिया गया. सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

केजरीवाल की ओर से शीर्ष कोर्ट में कहा गया है कि ईडी की तरफ से भेजे गए हर एक समन, उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है. वे जानबूझ कर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद गिरफ्तारी की है, इससे उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में उनके ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी ने कहा कि जो दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के पक्ष मे हैं, ईडी ने उनको जानबूझकर कोर्ट के सामने नहीं रखा.

सिंघवी ने कहा कि जिन बयानों और सबूतों के आधार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वे 7 दिसंबर 2022 से लेकर 27 जुलाई 2023 तक के हैं. उसके बाद से कोई भी सबूत केजरीवाल के खिलफ ईडी के पास नहीं हैं. ऐसे में इन पुराने सबूतो के आधार पर 21 मार्च को गिरफ्तारी समझ से परे है. गिरफ्तारी से पहले इन पुराने सबूतों पर केजरीवाल का कोई बयान भी दर्ज नहीं किया गया.

आगे कहा गया कि ईडी भले ही केजरीवाल पर सबूतों को नष्ट करने का हवाला दे रही हो, लेकिन एक भी ऐसा बयान और सबूत नहीं हैं, जिससे यह साबित होता हो कि केजरीवाल ने सबूतों को नष्ट किया हो. जवाब में आगे कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अपने आप मे एक बडा उदाहरण है कि कैसे केन्द्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरूपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में लगी है.

उनके तरफ से शीर्ष कोर्ट में कहा गया कि चुनावी प्रकिया के बीच हुई ये गिरफ्तारी जहां एक और आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाएगी, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ज़रूरी है कि सभी पार्टियों को बराबर मौका मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद जिस तरह से एक सीटिंग CM और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया.

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