आबकारी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, दिल्ली में L6, L6FG, L8, L10, L14 और L8 & L14 लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी लीगल रिटेल शराब की दुकानें 9 और 10 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेंगी।

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