सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से 16 साल की मुस्लिम युवती की शादी को कानूनी तौर पर वैध करार देने के फैसले को मिसाल नहीं मानने का आदेश दिया है।