गुरुवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा सुझाए गए चार मुद्दों में से पहले तीन की जांच करने का फैसला किया॥