दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना फॉर्म भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह फैसला सुनाया.