सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सेना में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सेना में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करे।