इस्लामाबाद : पाकिस्तान में सेना से जुड़ी जानकारियों का खुलासा करना अब जेल जाने का सबब बन सकता है। पाकिस्तानी संसद ने सेना कानून में संशोधन कर संवेदनशील जानकारी के खुलासे पर पांच साल तक जेल का प्रावधान किया है। पाकिस्तान की संसद में पिछले सप्ताह पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था।
यदि जानकारी को सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सेना से जुड़े इस विधेयक में धारा 26-बी सेना अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफा, सेवामुक्ति, निष्कासन या सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से दो साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोकती है।
इसमें संशोधन कर संवेदनशील कर्तव्यों पर तैनात, नियोजित, सहायक, कार्य या अन्यथा संलग्न रहे लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफे या कर्तव्य निर्वहन की अंतिम तारीख से पांच साल के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।