जया प्रदा को 6 महीने की जेल, वर्करों का ESI का पैसा नहीं देने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
जया प्रदा


नई दिल्ली : अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा को छह महीने  की जेल की सजा सुनाई गई है. जया पर अपने थिएटर के वर्कर्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) का पैसा नहीं देने के आरोप में चेन्नई की कोर्ट उन्हें छह महीने सजा सुनाई है. इसके अलावा 5000 का जुर्माना भी लगाया है.


बता दें कि जया प्रदा और उनके भाई राज बाबू, जया प्रदा सिने थिएटर के पार्टनर रहे हैं. तमिलनाडु के एग्मोर की दूसरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को ईएसआई को देय योगदान का भुगतान नहीं किए जाने का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

'11 साल श्रमिकों के खाते में जमा नहीं किया योगदान'
वर्करों की शिकायत पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 5 अगस्त 2004 को एक शिकायत की थी. इसमें बताया गया था कि नवंबर 1991 से सितंबर 2002 तक की अवधि में जया प्रदा सिने थिएटर की तरफ से श्रमिकों का 8,17,794/- रुपये के बकाया योगदान का भुगतान नहीं किया गया है. ईएसआई ने कहा कि आरोपी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 (ए) के तहत योगदान का भुगतान ना करने का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 85 (आई) (बी) के तहत दंडनीय है.

जया ने टीडीपी से की थी राजनीतिक करियर की शुरुआत
जया प्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में जानी जाती थी. लेकिन बाद में जया ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और 1994 में राजनीति में कदम रख दिया और राजनीतिक करियर की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से की. जया पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं.


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