मुंबई : लोन फ्रॉड मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है. कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यह गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी. ऐसे में चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है.
मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष हुई थी और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए चंदा कोचर और दीपक कोचर की जमानत मंजूर की और कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं है.
चंदा कोचर और दीपक कोचर के वकील विक्रम चौधरी ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने 14 महीनों में 14 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था. इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी. कोर्ट ने कोचर दम्पति को इस मामले के गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि चंदा कोचर और दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. इसी वजह से पति-पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट से चंदा कोचर और दीपक कोचर को बड़ी राहत, लोन फ़्रॉड मामले में जमानत मंजूर
चंदा कोचर और दीपक कोचर