टैग: #राहुलगांधी, #कर्नाटक, #कोलार, # 13अप्रैल, # 2019, #चुनावी,# रैली, #नीरव मोदी,
गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई
फाइल फोटो


राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है , राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी. 

मेरा इरादा गलत नहीं था-

एक्सपर्ट्स की मानें तो दोषी करार दिए जाने से राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बन गया है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, मेरा इरादा गलत नहीं था. मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ. वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं. इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.


इन धाराओं में दर्ज है मामला-

बताते चलें कि राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. 



अधिक देश की खबरें

केजरीवाल ने ED को लेकर किया ये बड़ा दावा, मै उपस्थिति रहूं इस पर जोर देने की क्या जरूरत ?

केजरीवाल ने ED को लेकर किया ये बड़ा दावा, मै उपस्थिति रहूं इस पर जोर देने की क्या जरूरत ?..

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ... ...