लखनऊ : 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में आरोपी अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है अतीक के अलावा दिनेश पासी और शौलत हनीफ को भी उम्रकैद की सजा दी गई. कोर्ट तीनों आरोपियों पर 1- 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उम्रकैद की सजा सुनते ही अतीक अहमद बेहोश हो गया. वहीं इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों कोर्ट ने दोषमुक्त (बरी) कर दिया गया.
गौरतलब है बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का उमेश पाल एक मात्र गवाह था. उस समय उमेश ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया. उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी. ये मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास से अतीक के गुर्गों ने लैंड क्रूजर गाड़ी से उमेश का अपहरण कर लिया इस दौरान गाड़ी अहमद भी सवार था. अपहरण करने के उमेश चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां पर 3 दिन तक उमेश पाल को टॉर्चर किया गया और 1 मार्च 2006 को अपने पक्ष में कोर्ट में गवाही देने का दबाव बनाया.
बयान बदलने के लिए बनाया दबाव
अपनी शिकायत में उमेश ने पुलिस को बताया कि , ''आरोपियों ने मुझे धमकी दी थी कि राजू पाल हत्याकांड में बयान बदल लो, वरना परिवार समेत मारे जाओगे. अतीक ने अपने वकील खान हनीफ से लेकर पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसको पढ़कर रट लो. कल अदालत में यही बयान देना है. वरना तुम्हारी बोटी-बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा.'' उमेश ने बताया कि जिस दिन बयान देना था उससे एक दिन पहले सांसद के गुर्गे मेरे घर आए और मेरे परिवार को धमकाया कि तुम लोग पुलिस को टेलीफोन न करना, वरना उमेश की हत्या कर दी जाएगी.