मानहानि केस : कोर्ट ने 13 अप्रैल तक दी राहुल गांधी जमानत, अगली सुनवाई 3 मई को
कांग्रेस नेता राहुल गांधी


नई दिल्ली : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी एक महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है. इसके बाद अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई होगी. गौरतलब है राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं. प्रियंका  तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी राहुल के साथ सूरत पहुंचे हैं.

बता दें कि पिछले महीने सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को उनके भाषण के लिए दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई. बता दें कि कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को दो भगोड़े कारोबारियों के साथ जोड़ा था. उन्होंने कहा था कि चोरों का सरनेम यही कैसे होता है.

इस मामले में राहुल गांधी के साथ सूरत पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह कानूनी प्रक्रिया है कोई शक्ति प्रदर्शन या रैली नहीं. अगर परिवार के सदस्य पर ऐसी बात आती है तो परिवार के सदस्य इकट्ठे साथ आते हैं. हम मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ आए हैं. हमारे वकील बात रखेंगे, असली फैसला कोर्ट करेगा.

कांग्रेस का आरोप-कार्यकर्ताओं को रोका गया
इससे पहले राहुल गांधी के साथ सूरत जा रहे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस ने को रास्ते में ही रोक दिया गया. कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारत से कांग्रेसी सूरत जा रहे थे लेकिन गुजरात पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है. थोराट ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ले जाने वाली गाड़ियों को नवसारी में हाईवे पर रोक दिया गया है.

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