कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मोदी सरनेम केस में सजा रहेगी बरकरार, याचिका ख़ारिज
राहुल गांधी


नई दिल्ली : गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मानहानि केस में सजा बरकरार रखते हुए राहुल की ओर से सजा पर रोक लगाने वाली दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने निचली अदालत के फैसले सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया है.


बता दें कि राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों से गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा हो रही है. गौरतलब है राहुल पर फैसला आने के बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

दरअसल, साल 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था. मोदी समाज के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की थी. जिसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसके चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को मामले मे दोषी पाया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी.

सूरत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे. गुजरात हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति हेमन्त प्रच्छक ने कहा, ‘आप ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है. आपके खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं. इस केस के अलावा मानहानिक के कुछ और केस आपके खिलाफ फाइल किए गए हैं. एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है. इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है. सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है. याचिका खारिज की जाती है.’

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