यूपी के अफसरशाही पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा-अदालत के प्रति नहीं है कोई सम्मान
सुप्रीम कोर्ट


लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर सरकार सरकार के अफसरों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अफसरों की नाफरमानी से नाराज सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि शीर्ष अदालत के प्रति उनमें जरा भी सम्मान नहीं । इस टिप्पणी की यूपी की नौकरशाही में बेहद चर्चा हो रही है। इसकी वजह से योगी सरकार कोर्ट के निशाने पर आ गई है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की समय पूर्व रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर चार सप्ताह में फैसला करने का आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में गृह विभाग के प्रमुख सचिव 29 अगस्त को अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में उसके निर्देशों के अनुपालन में करीब एक साल की देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद यूपी की नौकरशाही में हड़कंप है। 

सर्वोच्च अदालत के आदेश को लेकर लापरवाही के कारण सरकार की किरकरी हो रही है।अफसर कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेते जिसकी वजह से सुनवाई के दौरान शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इससे यूपी की छवि पर भी असर पड़ता है। उत्तर सरकार ने पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि सिफारिशों के बाद सजा में छूट पर अंतिम निर्णय राज्यपाल को करना होता है। कोर्ट का राज्यपाल को डेडलाइन देना सही नहीं होगा। इस पर पीठ ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो लगभग 30 वर्षों से परेशान हैं। उन्हें बेवजह काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 16 मई 2022 को उन्होंने तीन महीने में निर्णय करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कई कैदियों की याचिका पर अभी तक फैसला नहीं किया है। बरेली कारागार में बंद याचिकाकर्ता कैदियों ने बिना छूट 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा पूरी कर ली थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद से कहा कि आपके राज्य में यही हो रहा है। आपके अफसर जितना अनादर दिखा रहे हैं हमें लगता है कि कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। 

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