सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली : ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एएसआई की इस दलील को स्वीकार किया कि वो कोई खुदाई नहीं करेगा और ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।


सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि एएसआई ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि फिलहाल खुदाई का काम नहीं होगा। फिर अभी हम दखल क्यों दें। तब मस्जिद कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लेकिन सर्वे की जरूरत क्या है। सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, यह जानना क्यों जरूरी है। क्या यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल खुला है। आप इसे ट्रायल में भी रख सकते हैं लेकिन तथ्यों की पड़ताल के लिए अगर निचली अदालत वैज्ञानिक सर्वे करवा रही है तो हम दखल क्यों दें। तब अहमदी ने कहा कि यानी किसी भी निराधार याचिका पर सर्वे हो सकता है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बात आपके लिए निराधार है, वह दूसरे पक्ष के लिए आस्था हो सकती है। हम इस पर क्यों टिप्पणी करें।

यूपी सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई ने लिखित हलफनामा दिया है कि सर्वे में ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मेहता ने कहा कि एएसआई ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बिना वहां कोई खुदाई नहीं की जाएगी।

तब अहमदी ने कहा कि लेकिन खुदाई की जरूरत ही क्या है। पुराने जख्मों को क्यों कुरेदना है? इसी से बचने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। तब जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम यह आदेश दे सकते हैं कि सर्वे हो लेकिन नतीजों को अभी सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा जाए। तब अहमदी ने कहा कि सर्वे फिलहाल होना ही नहीं चाहिए।

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने कहा कि सर्वे से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह पारदर्शी तरीके से हो रहा है। चाहे तो कोर्ट को उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा सकती है। दीवान ने कहा कि 1993 से पहले वहां रोज पूजा होती थी। हिंदू पक्ष पहले से मुकदमा लड़ता आ रहा है।


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