17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे नवाब मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर दी जमानत
नवाब मलिक 17 महीने बाद आएंगे जेल बाहर.


नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. नवाब मलिक 17 महीने बाद जेल काटने के बाद बाहर आएंगे.

दरअसल, मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं. हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं."

बता दें कि मालिक पर आरोप लगा था कि वह भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े हुए थे. इसके बाद मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. फिलहाल एनसीपी नेता मालिक अभी न्यायिक हिरासत में हैं और अभी वह मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां पुलिस की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

मलिक ने हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित है. उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत की भी मांग की. तब उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा.

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