तेजस्वी यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि खिलाफ चल रहे मुकदमे पर लगाई रोक
बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव


नई दिल्ली : बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

तेजस्वी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रहे एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। इस आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था। निचली अदालत में अब 2 दिसंबर को सुनवाई तय की गई है।

तेजस्वी ने निचली अदालत को इस बारे में सूचित भी किया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। दरअसल, तेजस्वी यादव ने कथित टिप्पणी में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।


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