साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगा
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (File Photo)


नई दिल्ली : साकेत कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पर जुर्माना भी लगाया है. दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर मकोका के तहत सजा सुनाई गई है.

बता दें कि दोषियों के खिलाफ हत्या मामले में 25-25 हजार रुपए और मकोका में एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यानी चारों दोषियों को सवा-सवा लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने  में छह महीने अतिरिक्त कैद हो सकती है.

सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे ने सौम्या की हत्या के अपराध में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा मृत्युदंड नहीं दिया. कोर्ट में महिलाओं के कार्यस्थल और रात शिफ्ट आदि के दौरान सुरक्षा पर चिंता जताई है.

उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर, 2008 को सौम्या रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. उस समय दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था. सौम्या की हत्या के मामले में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और ये सभी आरोपी मार्च, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था.


(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है)


अधिक देश की खबरें

केजरीवाल ने ED को लेकर किया ये बड़ा दावा, मै उपस्थिति रहूं इस पर जोर देने की क्या जरूरत ?

केजरीवाल ने ED को लेकर किया ये बड़ा दावा, मै उपस्थिति रहूं इस पर जोर देने की क्या जरूरत ?..

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ... ...