सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।