सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज यानी मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की समयसीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड भी RTI के दायरे में, पार्टियों को पैसा कहां से आता है जानकारी देना जरूरी
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है. सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार (RTI) और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है.