कुलदीप सेंगर को राहत, बेटी की शादी के लिए कोर्ट ने 15 दिन के लिए दी जमानत
आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर


नई दिल्ली : उन्नाव रेप केस से जुड़े एक मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे  दी है. दरअसल, कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिन की जमानत दी है. कोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सेंगर को अंतरिम जमानत दी है.


बता दें कि कोर्ट ने रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले में अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च, 2020 को कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

इसके पहले 16 जनवरी को हाई कोर्ट ने रेप के मामले में अंतरिम जमानत दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है)

अधिक राज्य/उत्तर प्रदेश की खबरें