नफरती भाषण के मामले में आजम खान को 2 साल की सजा और ढाई हजार रुपए जुर्माना
फाइल फोटो


रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को रामपुर की 2 साल की सजा सुनाया है और ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।  यह सजा उनको नफरत  फैलाने वाले एक भाषण के कारण दी गई है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है।


यह मुकदमा रामपुर के शहजाद नगर थाने में सन 2019 में दर्ज हुआ था। उस चुनाव में प्रचार के दौरान आजम खान के बिगड़े बोल पर कई थानों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्हीं मामलों में एक मुकदमे पर आज फैसला हुआ। फैसला सुनाए जाने के पहले आजम खान को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। सजा  के बाद सामान्य परिस्थिति में उनको जेल जाना पड़ता लेकिन हाईकोर्ट से पहले ही मिली राहत के आधार पर उनको जेल नहीं भेजा गया।

न्यायालय से बाहर आने के बाद आजम खान ने भारी संख्या में जुटे अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई बात नहीं है। राजनीति में यह सब होता रहता है।

इसके पहले भी 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी ।उन्होंने सजा के खिलाफ अपील किया था और उन्हें राहत मिल गई थी। ऊपरी अदालत ने सजा को निरस्त कर दिया था।इसी आधार पर आजम खान आश्वस्त हैं कि ऊपरी अदालत से उनको राहत मिल जाएगी।

अधिक राज्य/उत्तर प्रदेश की खबरें

गोमाता की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे, किन्तु बाल भी बांका नहीं होने देंगे : CM योगी

गोमाता की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे, किन्तु बाल भी बांका नहीं होने देंगे : CM योगी..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बदायूं के बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन ......